Friday, November 22, 2024

        09 मार्च 2024 को होने वाले लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण रखने एवं निराकरण हेतु लिया गया फायनेंस कंपनियों की बैठक

        Must read

        कोरबा। सत्येन्द्र कुमार साहू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण दांडिक, सिविल, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं राजस्व न्यायालयों के राजीनामा योग्य प्रकरणों को शामिल करते हुये वर्ष का पहला नेशनल लोक अदालत जिला एवं तालुका स्तर पर आयोजन किया जावेगा। जिसमें अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निराकरण किये जाने हेतु दिनांक 08 फरवरी 2024 को जिले के समस्त फायनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक एवं अधिवक्ताओं की बैठक ली गई।
        उक्त बैठक में कपिल कुमार मिश्रा, एच.डी.बी. फायनेंस कंपनी, अनिता चाको, सुधीर निगम,अनिल देवांगन,नीलू केसरा, रवि कुमार शुक्ला, एवं राजेश्वर दीवान, अन्य पदाधिकारीगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित हुये।
        सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अवगत कराया गया कि जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती।
        नेशनल लोक अदालत के बैंक, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिक निगम कोरबा के प्रीलिटिगेशन के प्रकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा में हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है तथा दिनांक 29 फरवरी 2024 तक समस्त प्रकार के प्री-लिटिगेशन के प्रकरण कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा में जमा लिया जाएगा।

              More articles

              - Advertisement -

                    Latest article