एमसीबी/03 अक्टूबर 2024/ छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान के अनुसार, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-5 के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत, खड़गवां तहसील के ग्राम रतनपुर निवासी राधे सिंह की नहर के पानी में डूबने से हुई मृत्यु पर उनके पत्नी गायत्री को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार, खड़गवां तहसील के ही ग्राम पंचायत खड़गवां निवासी अमन कुमार की मृत्यु बरदर जलाशय में डूबने से हो गया था जिसके पिता संतोष कुमार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकलनीय होगा।