Wednesday, March 12, 2025

            शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालको के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत की जा रही हैं लगातार कार्यवाही

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            वाहन चेकिंग के दौरान कार चालक द्वारा शराब पीकर  वाहन चलाए पाए जाने पर उनके विरुद्ध धारा 185 MV ACT के तहत कार्यवाही कर वाहन को जप्त किया गया है जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा

            शराबी वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार उसके वाहन लाइसेंस की निलंबन कार्यवाही भी की जाएगी

            जांजगीर – चांपा।जिला पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में जिला पुलिस यातायात जांजगीर द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 26.11.2024 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन में सिलेक्टर ग्लास नही होना, पार्किंग लाईन का नही होना, तेज गति से वाहन चालाने, शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालको के विरूद्ध तथा यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत 47 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर  समन शुल्क लिया गया है। 

            यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के संबंध में वाहन चालकों को समझाईस दी जा रही है।

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