रिलायंस रिटेल स्मार्ट बाजार को परिवादी को मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 3,000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 2,000 रुपये देने का निर्देश दिया है
कोरबा,06 दिसंबर। कोरबा के एक उपभोक्ता सूर्यकांत शर्मा ने रिलायंस रिटेल स्मार्ट बाजार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में बताया गया था कि उन्होंने 21 जुलाई 2024 को रिलायंस रिटेल स्मार्ट बाजार से एक पेंट और शर्ट खरीदे थे, लेकिन शर्ट का मूल्य अधिक बताकर उनसे अधिक पैसे वसूले गए थे।
उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद रिलायंस रिटेल स्मार्ट बाजार को निर्देश दिया है कि वह परिवादी को शर्ट की कीमत 599 रुपये नगद या ऑनलाइन माध्यम से 30 दिनों के भीतर वापस करे। इसके अलावा, आयोग ने रिलायंस रिटेल स्मार्ट बाजार को परिवादी को मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 3,000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 2,000 रुपये देने का निर्देश दिया है।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि रिलायंस रिटेल स्मार्ट बाजार भविष्य में इस प्रकार के अनुचित व्यापारिक व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। आयोग के इस फैसले से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और व्यापारियों को भी अपने व्यापारिक व्यवहार में सुधार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।