छत्तीसगढ़

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया 19 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में होगी

एमसीबी/ 14 दिसंबर 2024। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 एवं छत्तीसगढ़ निर्वाचन नियम 1995 के अनुशांगिक प्रावधानों के तारतम्य में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिले के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य के प्रवर्गवार एवं महिला लॉटों के प्रवर्गवार स्थानों के आवंटन/आरक्षण हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह कार्यवाही कलेक्टर जिला एमसीबी द्वारा आगामी 19 दिसंबर 2024 को कलेक्ट्रेट कार्यालय, मनेंद्रगढ़ के सभा कक्ष में सुबह 11 बजे से की जाएगी। उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में सर्वसाधारण की उपस्थिति हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है। वही त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 के अंतर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण तथा लॉट निकालकर महिला आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। उक्त कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने हेतु जिला पंचायत एमसीबी के निर्वाचन क्षेत्र, जिला पंचायत सदस्य एवं समस्त जनपद पंचायतों के महिला अध्यक्ष पदों का आरक्षण और समस्त जनपद पंचायतों के जनपद निर्वाचन क्षेत्र के जनपद सदस्यों का आरक्षण किया जाएगा। इस प्रक्रिया के प्रभारी अधिकारी अनिल कुमार सिदार, अपर कलेक्टर एवं प्रभारी परियोजना निदेशक, जिला एमसीबी को नियुक्त किया गया है। कार्यवाही के दौरान संबंधित अनुभाग के जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, वरिष्ठ/आंतरिक/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण व करारोपण अधिकारी एवं अन्य आवश्यक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रवर्गवार लॉट निकालने एवं संबंधित प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराए जाने का निर्देश भी दिया गया है। आरक्षण प्रक्रिया का समय 19 दिसंबर 2024 को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष, मनेंद्रगढ़ में दोपहर 12:00 बजे निर्धारित किया गया है।

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