Sunday, April 20, 2025

        दिनांक 08 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली गई

        Must read

          कोरबा।नालसा नई दिल्ली एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे। सत्येंद्र कुमार साहू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों जिसमें 5 से 10 वर्ष से अधिक वाले प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समझौता हेतु रखे जाने हेतु न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली गई । जयदीप गर्ग, विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) एक्ट कोरबा,  गरिमा शर्मा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा, डाॅ. ममता भोजवानी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पाॅक्सो) कोरबा, सुनील कुमार नंदे, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा, अविनाश तिवारी, श्रम न्यायाधीश,श्रम न्यायालय कोरबा,शीलू सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, प्रतिक्षा अग्रवाल, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी,सत्यानंद प्रसाद, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, कु. डिम्पल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा,मंजीत जांगड़े, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कोरबा,ऋचा यादव, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कोरबा, लव कुमार लहरे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कोरबा उपस्थित रहें। तहसील विधिक सेवा समिति कटघोरा, करतला एवं पाली के न्यायिक अधिकारी विडियों कान्फेसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुये।
          जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759- 299134, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815- 250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816- 232037, तालुका विधिक सेवा समिति करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 कर सकते है।

                More articles

                - Advertisement -

                    Latest article