कोरबाछत्तीसगढ़

कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से ना छूटेः- कलेक्टर

कलेक्टर ने विद्युत गृह विद्यालय में बीएलओ को दिए जा रहे एसआईआर प्रशिक्षण का किया निरीक्षण

बीएलओ को प्रशिक्षण में विशेष ध्यान देने व बारीकियों का गहनता से जानकारी प्राप्त करने के दिए निर्देश

कोरबा 31 अक्टूबर 2025/भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 के लिए मतदाता सूची के वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियाँ घोषित की गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में विभिन्न प्रपत्रो की प्रिंटिंग एवं प्रशिक्षण कार्य 03 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। ततपश्चात 04 नवंबर से 04 दिसंबर 2025 तक बीएलओ द्वारा डोर टू डोर विजिट कर सर्वेक्षण एवं सूचीकरण कार्य संचालित किया जाएगा। इस हेतु जिले के सभी विधानसभाओं में बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा कोरबा नगरीय क्षेत्र के विद्युत गृह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 21, कोरबा अंतर्गत नियुक्त बीएलओ के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी बीएलओ को इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से ना छूटे ,तथा कोई भी अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में ना रहे। सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने बीएलओ को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि एसआईआर कार्यक्रम में बीएलओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस हेतु आप सभी प्रशिक्षण में विशेष ध्यान दें, सभी बारीकियों का गहनता से जानकारी प्राप्त कर अपनी शंकाओ एवं सर्वे के दौरान जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं का भी निराकरण प्राप्त कर लें। इस दौरान एसडीएम कोरबा सरोज महिलांगे, मास्टर ट्रेनर गौरव शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी बीएलओ व बीएलओ सुपरवाइजर को विभिन्न प्रपत्रों , डोर टू डोर सर्वे कार्य, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, स्थानांतरित करने, काटने हेतु उपयोगी प्रपत्रों के बारे में बताया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण में बीएलओ को जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त सर्वे अवधि में बीएलओ प्रत्येक घर के मतदाताओं को गणना पत्रक की दो प्रति बाटेंगे तथा उसको भरने में मतदाताओं को सहयोग भी करेंगे। यदि मतदाता अनुपस्थित हो तो गणना पत्र को घर पर छोड़कर एक सूचना घर के दरवाजे पर चिपकाएंगे जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि बूथ लेवल ऑफिसर तीन अलग-अलग तिथियां में गणना पत्रक लेने के लिए पुनः आएंगे। गणना पत्र की एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेंगे एवम दूसरी प्रति में मतदाताओं को पावती देंगे। गणना पत्रक पूर्व मुद्रित होगा जिसमें मतदाता की जानकारी मुदित होगी। मतदाताओं का वर्गीकरण अलग-अलग श्रेणी में करते हुए जिसमें सामान्य मतदाता ऐसे मतदाता होंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में भी हो एवं 2003 के गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची में भी हो । इसी प्रकार कुछ मतदाता जिनका नाम 2025 की सूची में तो है, परंतु उनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, परंतु उनके रिश्तेदार जैसे माता या पिता का नाम उस सूची में हो उनका चिन्हांकन करते हुए पत्रक भरा जाएगा । ऐसे दोनों प्रकार के मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल 2003 के मतदाता सूची की स्क्रीनशॉट देनी होगी। जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ होगा एवं उनका नाम 2003 की सूची में नहीं है उन्हें 12 विहित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ हो उन्हें स्वयं के पहचान के लिए 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज तथा माता या पिता में से किसी एक के दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी । इसी प्रकार 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लिए समस्त मतदाताओं को अपने स्वयं की पहचान के लिए कोई एक दस्तावेज के साथ-साथ माता एवं पिता दोनों के पहचान के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

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