कोरबाछत्तीसगढ़

आयुक्त व एस.डी.एम. ने एस.आई.आर. की गतिविधियों का किया निरीक्षण

कोरबा 24 नवम्बर 2025। भारत सरकार एवं निर्वाचन आयोग के द्वारा देश व प्रदेश में चलाए जा रहे एस.आई.आर. के माध्यम से मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत के दिशा निर्देश पर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय व एस.डी.एम.सरोज महिलांगे ने नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र स्थित कोरबा जोनांतर्गत सीतामणी क्षेत्र के विभिन्न वार्डो के मतदान केन्द्रों 219, 156 में पहुंचकर एस.आई.आर. गतिविधियों में लगे बी.एल.ओ., आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिनों व उपस्थित मतदाताओं से संपर्क कर कार्यो के संबंध में आवश्यक जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने एस.आई.आर. फार्म में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर बूथ केन्द्र में लगे बी.एल.ओ. व उनके सुपरवाईजर से संपर्क कर अपना एस.आई.आर.फार्म में आवश्यकतानुसार जानकारी व आवश्यक डाटा संबंधित को उपलब्ध करावें ताकि एस.आई.आर. फार्म भरने में त्रुटिरहित कार्यो का संपादन कराया जा सके। उन्होने मतदाताओं से आगे कहा कि यह राष्ट्रीयहित कार्य है, अतः आप सभी लोग एस.आई.आर. की जानकारी को सही रूप से भरकर अपना फार्म बी.एल.ओ. व बूथ केन्द्र में जमा करा सकते हैं और आप अपने जान पहचान व आसपास पडोस लोगों को भी इस हेतु प्रेरित करें।

उन्होने कहा  कि जिसमें गणना पत्रक (एन्यूमरेशन फॉर्म) भरने, डिजिटाइज करने की अवधि 04 नवम्बर 2025 से 04 दिसम्बर 2025 तक किया जाना है। एस.आई.आर. का फार्म समय पर जमा करना, डिजिटाइजेशन समय पर करना, जिन मतदाताओं का मतदाता सूची 2003 में स्वयं का या उनके माता-पिता का नाम होने पर किसी प्रकार की दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, यदि 2003 में निर्वाचन नामावली में स्वयं या माता-पिता के नाम नहीं होने पर 11 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक का होना अनिवार्य किया गया है, इनमें से आवश्यक दस्तावेज- 1. नियमित कर्मचारी पेंशनभोगी को केन्द्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 2. 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में किसी भी सरकारी, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र के दस्तावेज, 3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, 4. पासपोर्ट। 5. मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी)। 6. स्थायी निवास प्रमाणपत्र (सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी )। 7. वन अधिकार प्रमाणपत्र (थ्वतमेज त्पहीज ब्मतजपपिबंजम)। 8. व्ठब्ध्ैब्ध्ैज् या अन्य जाति प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)। 9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (छत्ब्) – जहाँ लागू हो। 10. परिवार रजिस्टर (राज्य , स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार )। 11. सरकार द्वारा जारी भूमि, मकान आवंटन प्रमाणपत्र। एसआईआर फार्म भरने हेतु नवीन फोटो की आवश्यकता नहीं है, जो पूर्व में है उससे अपडेट किया जाएगा यदि कोई नवीन फोटो देता है तो स्वीकार्य किया जाएगा।

भ्रमण के दौरान उपायुक्त की नीरज कौशिक, जोन कमिश्नर विनोद शांडिल्य, सहायक अभियंता पीयूष राजपूत, उप अभियंता विनोद गोंड़ सहित बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिनों आदि उपस्थित थे।

newsagradoot

News Agradeoot is a trusted Hindi news website delivering the latest breaking news, local updates, national headlines, and in-depth analysis from India and around the world. We focus on politics, education, technology, business, entertainment, and social issues, providing accurate, fast, and unbiased journalism. Our mission is to keep readers informed with reliable news, fact-checked stories, and real-time updates. News Agradeoot believes in responsible digital journalism and reader-first reporting.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button