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कलेक्टर ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के संबंध में ली बैंकर्स की बैठक

आजीविका एवं रोजगार ऋण मेले में लगाया जाएगा योजना से संबंधित स्टॉल

पीएम अजय में युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का सुनहरा अवसर

जिले को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत कुल 885 ऋण प्रकरणों का मिला है लक्ष्य

जांजगीर-चांपा, 2 जनवरी 2026/कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैंकर्स की बैठक लेकर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के अंतर्गत   सभी बैंकों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु अभ्युदय ऋण प्रकरणों का त्वरित परीक्षण कर समयबद्ध स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को शीघ्र आर्थिक सहायता मिल सके। इस दौरान जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोकुल रावटे सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी को निर्देश दिया कि जिले में आयोजित आजीविका एवं रोजगार ऋण मेला के दौरान योजना से संबंधित स्टॉल अनिवार्य रूप से लगाए जाएँ, जिससे अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना की जानकारी मिल सके और वे आवेदन के लिए प्रोत्साहित हों। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल ऋण वितरण नहीं, बल्कि हितग्राहियों को स्थायी स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य शासन द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत कुल 885 ऋण प्रकरणों का लक्ष्य स्वीकृत किया गया है। कलेक्टर ने लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं बैंकों के बीच बेहतर समन्वय कर अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अभ्युदय योजना की प्रगति की साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में नियमित समीक्षा की जाएगी।

हितग्राहियों को मिलेगा स्वरोजगार में लाभ

योजना अंतर्गत किराना, मनिहारी, कपड़ा दुकान, नाई सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैंसी स्टोर, मोटर मैकेनिक, साइकिल मरम्मत, टीवी-रेडियो-मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अन्य आय जनक व्यवसायों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाता है।  कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित ने बताया कि इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर व्यवसाय करना चाहता है, उस स्थान पर चलने वाले व्यवसाय अथवा उपरोक्त व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य व्यवसाय हेतु आवेदन किया जा सकता है, आवेदक को व्यवसाय का सामान्य अनुभव, जानकारी होना चाहिए। आवेदक योजना में ऋण की स्वीकृति बैंक द्वारा दी जावेगी। व्यवसाय अनुसार न्यूनतम 1,00,000 लाख रू. तक के ऋण प्रकरण में स्वीकृत ऋण के विरूद्ध 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 50,000 जो भी कम हो अनुदान राशि जिला अंत्यावसायी विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

योजनांतर्गत आवेदन हेतु पात्रता

आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, आवेदक जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक का उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य हो। जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) मान्य होगा। आय रू. 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपये) मात्र से अधिक न हो तथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रदत्त सामग्री एवं लाभार्थी का बीमा कराना होगा तथा बैंक द्वारा निर्धारित दस्तावेज, स्वयं का बैंक पासबुक की छायाप्रति, समस्त दस्तावेज सहित दो सेट व 4 पासपोर्ट साईज फोटो तथा शासकीय योजना में पूर्व का ऋण बकाया न हो। (संबंधित विभाग/बैंक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र या शपथ पत्र) देना आवश्यक है।

कहां कर सकते हैं आवेदन जमा

इच्छुक आवेदक कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित जांजगीर-चांपा, भारतीय स्टेट बैंक के बगल में, विश्राम गृह के सामने, पुराना जनपद पंचायत नवागढ़ सभा भवन जांजगीर में संपर्क कर आवेदन-पत्र जमा कर सकते हैं।

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