
कोरबा।कोरबा स्थित NTPC Limited एक बार फिर सूचना के अधिकार (RTI) मामले को लेकर चर्चा में है। RTI कार्यकर्ता द्वारा आवासीय परिसर स्थित मंदिर परिसर में पेड़ कटाई को लेकर मांगी गई जानकारी के जवाब में NTPC प्रबंधन ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि संबंधित परिसर “T.Ad के अंतर्गत नहीं आता” तथा “इस प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।”

क्या है पूरा मामला?
RTI आवेदन में 17 नवम्बर 2025 से 21 नवम्बर 2025 के बीच मंदिर परिसर में पेड़ कटाई की अनुमति एवं संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति मांगी गई थी।
27 जनवरी 2026 को जारी जवाब में NTPC के CPIO द्वारा सूचित किया गया कि मंदिर परिसर टाउनशिप प्रशासन (T.Ad) के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
अब उठ रहे हैं ये सवाल
यदि मंदिर परिसर NTPC प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता, तो वह किसके अधीन है?
क्या NTPC आवासीय क्षेत्र के भीतर हुई गतिविधियों की कोई निगरानी नहीं करता?
यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो क्या इसका अर्थ है कि कोई अनुमति प्रक्रिया ही नहीं अपनाई गई?
RTI अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन संबंधित प्राधिकरण को स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया?
RTI अधिनियम क्या कहता है?
RTI अधिनियम 2005 के तहत यदि मांगी गई सूचना संबंधित प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, तो उसे 5 दिनों के भीतर उचित विभाग को ट्रांसफर किया जाना चाहिए।
साथ ही, “रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं” कहना तभी मान्य माना जाता है जब अभिलेख अस्तित्व में ही न हो – अन्यथा यह प्रशासनिक शिथिलता मानी जा सकती है।
नागरिकों में असंतोष
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि NTPC जैसे सार्वजनिक उपक्रम से पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र में पेड़ कटाई जैसी गतिविधियों का रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है, तो यह पर्यावरणीय और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।अब इस मामले में प्रथम अपील दायर करने की तैयारी की जा रही है।
अब इस मामले में प्रथम अपील दायर करने की तैयारी की जा रही है।
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