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चूड़ामणी गुप्ता के विरुद्ध कर्जा एक्ट के तहत मामला दर्ज, 8 मोटरसाइकिल और रजिस्टर जब्त

एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में थाना साइबर और लैलूंगा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

रायगढ़ । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन पर थाना साइबर और लैलूंगा पुलिस ने ग्रामीणों को ऊंचे ब्याज पर रकम देकर प्रताड़ित करने वाले ग्राम भकुर्रा निवासी चूड़ामणी गुप्ता के विरुद्ध कार्रवाई की है। आरोपी द्वारा ग्रामीणों को 3 प्रतिशत मासिक ब्याज पर उधार रकम देकर बदले में उनकी मोटरसाइकिल, और अन्य कीमती सामान गिरवी रखे जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8 मोटरसाइकिल और हिसाब-किताब से संबंधित एक रजिस्टर जब्त किया है।

बाइक जांच के दौरान मिली थी सूचना

विदित हो कि एसएसपी शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी थाना साइबर निरीक्षक विजय चेलक के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चोरी की बाइक के संबंध में सघन पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम भकुर्रा निवासी चूड़ामणि गुप्ता के पास काफी संख्या में मोटरसाइकिल रखी हुई है। सूचना पर साइबर थाना और लैलूंगा पुलिस की संयुक्त टीम ने बिना समय गंवाए चूड़ामणि गुप्ता को हिरासत में लिया।

उसके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल और एक रजिस्टर बरामद हुआ, जिसमें बाइक और अन्य सामान गिरवी रखने के संबंध में लिखापढ़ी दर्ज थी। पूछताछ में आरोपी ने ग्रामीणों को 3 प्रतिशत ब्याज पर रकम उधार देना स्वीकार किया। आरोपी रकम के बदले लोगों की मोटरसाइकिल और अन्य कीमती सामान गिरवी रखता था तथा बाद में उन्हें जल्दी रकम लौटाने का दबाव बनाकर प्रताड़ित करता था।

ग्रामीण ने की थी प्रताड़ना की शिकायत

ग्राम भकुर्रा निवासी शिकायतकर्ता रामप्रसाद रतिया पिता चेतराम उम्र 55 वर्ष ने पुलिस को बताया कि वह खेती-किसानी का काम करता है। फसल खराब होने और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। वह ग्राम भकुर्रा निवासी चूड़ामणि गुप्ता को जानता था, जो सामान, मोटरसाइकिल, सोना-चांदी गिरवी रखकर ब्याज पर रकम देता था।
रामप्रसाद ने बताया कि 09 सितंबर 2024 को उसने चूड़ामणि गुप्ता से 12 हजार रुपये उधार लिए थे। इसके बदले उसने अपनी सीटी 100 बजाज मोटरसाइकिल क्रमांक CG-13-Y-0279 गिरवी रखी थी। आरोपी ने 3 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर रकम दी थी और मूलधन व ब्याज चुकाने के बाद बाइक वापस करने की बात कही थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने कई महीनों तक ब्याज की रकम जमा की, लेकिन आरोपी लगातार मूलधन और ब्याज की रकम वसूलने के लिए गांव, खेत और आसपास के क्षेत्रों में उसका पीछा कर प्रताड़ित करता था। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि आरोपी गांव के अन्य लोगों को भी इसी तरह ब्याज पर रकम देकर प्रताड़ित करता था।

कर्जा एक्ट के तहत कार्रवाई

शिकायत के आधार पर एसएसपी  शशि मोहन सिंह के निर्देशन पर थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव द्वारा आरोपी चूड़ामणि गुप्ता उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम भकुर्रा के विरुद्ध  थाना में अपराध क्रमांक 110/2026 धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी के कब्जे से 8 मोटरसाइकिल और एक रजिस्टर जब्त किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

एसएसपी  शशि मोहन के दिशा निर्देशन और एडिशनल एसपी अनिल सोनी, एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन पर कार्यवाही थाना प्रभारी विजय चेलक, थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव, एएसआई नन्दु सारथी, प्रधान आरक्षक बृजलाल गुज्जर,  आरक्षक प्रशांत पण्डा, महेश पण्डा, पुष्पेंद्र जाटवर, नवीन शुक्ला, विकास प्रधान, रविन्द्र गुप्ता  और थाना लैलूंगा के नन्दु पैंकरा, राजू तिग्गा, चमर साय भगत,जितेंद्र कुर्रे की अहम भूमिका रही।

एसएसपी शशि मोहन सिंह का संदेश

नागरिक केवल बैंक और वैध वित्तीय संस्थाओं से ही ऋण लें। ब्याज पर रकम देकर लोगों को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस सख्त वैधानिक कार्रवाई करेगी।

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