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उप निर्वाचन 2026:कोरबा जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में 01 जून को रहेगा सार्वजनिक व सामान्य अवकाश, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरबा, 28 मई 2026/छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय-अनुसूची के अनुसार जिला कोरबा में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2026 के तहत मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है। जिले के जिन क्षेत्रों में उप निर्वाचन होना है, वहाँ सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने और मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिन यानी 01 जून 2026, दिन सोमवार को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय और भारत सरकार गृह मंत्रालय की विभिन्न अधिसूचनाओं के साथ-साथ परिक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है।
इस उप निर्वाचन के दायरे में आने वाले क्षेत्रों का विवरण देते हुए बताया गया है कि नगरीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच के 01, पंच के 06, पार्षद के 01 एवं जनपद सदस्य के 03 सहित कुल 11 रिक्त पदों पर मतदान संपन्न होना है।
नगरीय निकाय उप निर्वाचन के तहत नगर पालिका परिषद दीपका के वार्ड क्रमांक 15 में पार्षद पद के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के अंतर्गत जिले के विभिन्न विकासखण्डों में जनपद पंचायत सदस्य के 03 पदों हेतु मतदान होगा। जिनमें करतला विकासखण्ड के जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 24, पाली के जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 15 एवं पोड़ी उपरोड़ा के जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 18 शामिल है। करतला विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सलिहाभांठा में सरपंच के 01 पद हेतु वोटिंग होगा।
पंच के कुल 06 पदों के अंतर्गत विकासखंड कोरबा के ग्राम अखरापाली में वार्ड 9, रजगामार में वार्ड 1, करतला विकासखण्ड के ग्राम लबेद में वार्ड 4, बरकोना में वार्ड 3, कटघोरा के ग्राम कसईपाली में वार्ड 10, झाबर में वार्ड 1 हेतु 01 जून को मतदान किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि यह सार्वजनिक और सामान्य अवकाश केवल उन्हीं निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों और वार्डों के लिए प्रभावी होगा जहाँ 01 जून को मतदान होना है, ताकि सभी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक बिना किसी असुविधा के लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक भाग ले सकें और शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित किया जा सके।

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