
कोरबा, 18 जुलाई 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशन में शनिवार को जिला न्यायालय कोरबा में चेक बाउंस (परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138) के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।
विशेष लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा के अध्यक्ष संतोष शर्मा ने किया। इस अवसर पर जिला न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिवक्ता, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पैरालीगल वालंटियर्स एवं बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे।
इस विशेष लोक अदालत के तहत जिला न्यायालय कोरबा तथा तालुका विधिक सेवा समितियों कटघोरा और पाली में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के लंबित मामलों को आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर निराकरण के लिए रखा गया था। इसके लिए कुल 744 प्रकरण चिन्हित किए गए थे।
विशेष लोक अदालत के सफल संचालन के लिए 09 खंडपीठों का गठन किया गया। दिनभर चली सुनवाई के दौरान 49 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया, जिससे संबंधित पक्षों को शीघ्र न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
इस अवसर पर न्यायाधीशों ने कहा कि लोक अदालतें सुलह और समझौते के माध्यम से विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम हैं। विशेष लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा कर न्यायालयों पर लंबित प्रकरणों का बोझ कम करने के साथ-साथ पक्षकारों को समय और धन की बचत का लाभ भी मिलता है।
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