
जांजगीर की अदालत का फैसला, पत्थर से कुचलकर की थी ड्राइवर की हत्या
जांजगीर। बहुचर्चित अपहरण, लूट और हत्या के मामले में जांजगीर की माननीय न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 397/120-बी, 364 और 201 के तहत दोषसिद्धि करते हुए प्रत्येक आरोपी पर विभिन्न धाराओं में 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।
लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर के अनुसार, घटना 13-14 अप्रैल 2024 की है। किराये पर वाहन चलाने वाले चालक रमाकांत तिवारी की कार को मोबाइल के माध्यम से बुक किया गया था। आरोपी कार में बैठकर अमरकंटक जाने के लिए निकले। रास्ते में सुनसान स्थान पर कार रुकवाकर चालक के साथ मारपीट की गई और फिर पत्थर से उसके सीने पर कई वार कर हत्या कर दी गई।
हत्या के बाद आरोपियों ने शव को कार की पिछली सीट में रखकर ठिकाने लगाने का प्रयास किया। पहले शव को दफनाने की योजना बनाई गई, लेकिन उजाला होने और पुलिस की गतिविधि देखकर आरोपी घबरा गए। बाद में शव को ग्राम लखरी के पास नहर किनारे फेंक दिया गया और कार लेकर फरार हो गए। पुलिस जांच के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
विवेचना के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपियों ने नया मोबाइल नंबर लेकर कार बुक की थी और पहले से ही चालक की हत्या कर वाहन लूटने की साजिश रची थी। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य, गवाहों के बयान तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में मजबूत अभियोजन प्रस्तुत किया।
सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी राहुल श्रीवास, विवेकपुरी गोस्वामी एवं सोभप्रभात साहू को हत्या, अपहरण, लूट और साक्ष्य मिटाने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया। धारा 201 के तहत अलग से छह-छह माह के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई।
इस प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया।
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