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टावर गिराया, वायर काटा और कर दी चोरी… बालको पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

शासकीय संपत्ति को पहुंचाया नुकसान, ₹65 हजार का एल्युमिनियम कंडक्टर वायर बरामद; विद्युत अधिनियम समेत कई धाराओं में कार्रवाई

कोरबा। बालको नगर थाना क्षेत्र में विद्युत टावर को गिराकर उसमें लगे एल्युमिनियम कंडक्टर वायर चोरी करने के मामले का पुलिस ने त्वरित खुलासा किया है। थाना बालको नगर पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया करीब ₹65 हजार कीमत का एल्युमिनियम कंडक्टर वायर शत-प्रतिशत बरामद कर लिया है।

पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक आरोपियों ने चोरी के लिए पहले विद्युत टावर को क्षतिग्रस्त कर गिराया और इसके बाद टावर में लगे एल्युमिनियम कंडक्टर वायर को काटकर ले गए। इस घटना से चोरी के साथ-साथ विद्युत विभाग की शासकीय संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा।

पेट्रोलिंग के दौरान गिरा मिला विद्युत टावर

मामला दिनांक 03 एवं 04 सितंबर 2026 की दरम्यानी रात का है। पेट्रोलिंग के दौरान अंबेडकर चौक, भदरापारा, बालको से आगे सीएसईबी की ओर जाने वाले मार्ग पर विद्युत टावर क्षतिग्रस्त हालत में जमीन पर गिरा मिला। जांच में सामने आया कि अज्ञात चोरों ने टावर को गिराकर उसमें लगे कंडक्टर वायर को काटकर चोरी कर लिया था।

घटना की सूचना मिलने के बाद थाना बालको नगर पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के इलाके में पूछताछ और संदिग्धों की जानकारी जुटाई।

पूछताछ में खुला चोरी का राज

संदेह के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने विद्युत टावर गिराकर उसमें लगे एल्युमिनियम कंडक्टर वायर को काटकर चोरी करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया।

दो आरोपी गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने 1. गगन टंडन, पिता महावीर टंडन, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी अंबेडकर चौक, भदरापारा, थाना बालको नगर।

2. वासु साण्डे उर्फ चिंटू, पिता मोहन लाल, उम्र 18 वर्ष 08 माह, निवासी अंबेडकर चौक, भदरापारा, थाना बालको नगर को गिरफ्तार किया है।

विद्युत अधिनियम सहित कई धाराओं में मामला दर्ज

थाना बालको नगर में अपराध क्रमांक 528/2026 दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136, 139, लोक संपत्ति का नुकसान का निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 तथा बीएनएस की धारा 61, 303(2), 3(5) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

बालको नगर पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल चोरी गए माल की शत-प्रतिशत बरामदगी हुई, बल्कि विद्युत टावर जैसी सार्वजनिक एवं शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों के खिलाफ भी कड़ा संदेश गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि विद्युत व्यवस्था और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर चोरी करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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