छत्तीसगढ़

शराब पीकर वाहन चलाने वाले एवं यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत की जा रही है लगातार कार्यवाही

जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है कार्यवाही

वाहन चेकिंग के दौरान 53 वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों का उलंघन करने पाए जाने पर वाहन चालकों के विरूद्ध  मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही कर वाहन चालकों से 19,200/₹ का समन शुल्क लिया गया

वाहन चेकिंग के दौरान 05 व्यक्तियो के द्वारा शराब पीकर मोटर सायकल चलाने पाए जाने पर, वाहन को जप्त किया जाकर वाहन चालकों के विरूद्ध धारा 185 MV ACT के तहत कार्यवाही किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है

जांजगीर – चांपा। जिला पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 23.09. 2024 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, पार्किंग लाईन का नही होना, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना एवम अलग-अलग धाराओं के तहत वाहन चालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया गया है।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने के संबंध में समझाईस दी जा रही है।

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