दर्री-जेलगांव क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर सख्ती; दुकानदारों को दी गई चेतावनी

कोरबा। जिले में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत 3 नवंबर 2026 को दर्री एवं जेलगांव क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर 17 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान कोटपा अधिनियम 2003 के उल्लंघन पर कुल 11 चालान काटे गए, जबकि 6 दुकानदारों को नियमों का पालन करने की सख्त समझाइश दी गई।

कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केसरी, जिला नोडल अधिकारी (NTCP) कुमार पुष्पेंश एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक पद्माकर शिंदे के मार्गदर्शन में परिवर्तन दल ने यह कार्रवाई की। अभियान में विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में संचालित दुकानों की जांच की गई।

धारा 4 और 6(ब) के उल्लंघन पर कार्रवाई
जांच के दौरान कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से संबंधित 6 चालान किए गए। वहीं, धारा 6(ब) के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के मामले में 5 चालान काटे गए। इसके अलावा 6 दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों की जानकारी देकर भविष्य में उल्लंघन नहीं करने की हिदायत दी गई।

अभियान के दौरान सभी दुकानों में धारा 6(अ) के तहत नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने संबंधी प्रतिबंधात्मक पोस्टर भी चस्पा किए गए।
आठ सदस्यीय टीम ने संभाला मोर्चा
कार्रवाई में सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र देवांगन, औषधि निरीक्षक वीरेंद्र कुमार भगत, जिला सलाहकार (NTCP) डॉ. मानसी जायसवाल, सोशल वर्कर संतोष केवट, दर्री थाना के आरक्षक कृष्ण भारद्वाज, दर्री जोन के स्वच्छता निरीक्षक शैलेंद्र नामदेव, नगर निगम के ARI सत्य प्रकाश राठौर एवं हेल्पर मुकेश कुमार राज शामिल रहे।
तंबाकू बिक्री पर रहेगी प्रशासन की नजर
जिला प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों और शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाना तथा लोगों को धूम्रपान एवं तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
तंबाकू मुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अब नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर प्रशासन की निगरानी और सख्ती जारी रहेगी।





