Wednesday, July 23, 2025

          कार्यालय में यौन उत्पीड़न रोकने के लिए बनने वाली स्थानीय समिति हेतु आवेदन आंमत्रित

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            मनेंद्रगढ़/06 फरवरी 2024।छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ के निर्देशासनुसार महिलाओं के अनुसार अधिनियम के क्रियान्वयन व दायित्वों के निर्वहन अधिनियम 2013 की धारा 05 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के क्रियान्वयनव दायित्वों के निर्वहन के लिए राज्य शासन निर्देशानसुर जिले स्तर पर 05 सदस्यों स्थानीय समिति का गठन किया जाना है। समिति की अध्यक्ष समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत ख्याति प्राप्त महिला होगी, जिसे महिलाओं के मुद्दों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव हो। जिले की तहसील, विकासखण्ड, नगरीय निकाय के कार्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के बीच से एक महिला सदस्य नामांकित की जायेगी। महिला कल्याण, संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन, संघ, संस्था अथवा ऐसे व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव रखते है। (महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम 2013 का नियम 04) में दो सदस्य जिसमें एक अनिवार्य रूप से महिला होगी का नामांकन किया जायेगा। नामांकित सदस्यों में से एक सदस्य कानून/विधि के क्षेत्र का जानकार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक, समुदाय की महिला होना चाहिए।

            अधिनियम की धारा 7 (2) के अनुसार स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) नियम 2013 के नियम 5 अनुसार स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए फीस या भत्ता-स्थानीय समिति के अध्यक्ष उक्त समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 200 (दौ सौ रूपये) के भत्ते के हकदार होंगे और रेलगाडी से थ्री टायर वातानुकूलन, वातानुकूलित बस से तथा ऑटो रिक्शा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गई वास्तविक लागत जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।

            इस समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक सादे पेपर पर सहमति पत्र दिनांक 15.02.2024 तक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के कलेक्ट्रेट परिसर कक्ष क्रमांक 23 में पंजीकृत डॉक अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग में स्वयं उपस्थित होकर तथा दूरभाष-9340143090 से सम्पर्क किया जा सकता है। समिति में जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

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