कोरबाछत्तीसगढ़

महावीर ट्रेडिंग कंपनी के आशीष अग्रवाल, दीपक स्वीट्स एण्ड डेयरी के दीपक दुबे पर 10 हजार का लगा अर्थदण्ड

मिथ्या छाप खाद्य सामग्री संग्रहण एवं विक्रय, अवमानक खाद्य सामग्री कलाकंद के निर्माण और विक्रय पर की गई कार्यवाही

कोरबा 24अक्टूबर 2024/न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी कोरबा, पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार नाग ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संघर्ष कुमार मिश्र, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कोरबा, विरूद्ध आशीष अग्रवाल पिता वीरवर प्रसाद अग्रवाल मालिक मेसर्स महावीर ट्रेडिंग कंपनी डीडीएम रोड कोरबा तथा दीपक दुबे आत्मज रविशंकर दुबे मालिक फर्म मेसर्स दीपक स्वीट्स एण्ड डेयरी मुड़ापार कोरबा के प्रकरणों में आदेश पारित कर महावीर ट्रेडिंग कंपनी के आशीष अग्रवाल और दीपक स्वीट्स एण्ड डेयरी के दीपक दुबे पर 10 हजार का अर्थदण्ड लगाया है।

प्रकरण अंतर्गत आशीष अग्रवाल पिता वीरवर प्रसाद अग्रवाल मालिक मेसर्स महावीर ट्रेडिंग कंपनी डीडीएम रोड कोरबा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-26(2)(पप) के उल्लंघन किए जाने तथा उनके प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य पदार्थ का नमूना मिथ्या छाप स्तर होने के कारण अधिनियम की धारा 51-52 के तहत 10 हजार रूपए से दण्डित किया है। प्रकरण में संलग्न नमूना परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 01.06.2023 में खाद्य पदार्थ पैक्ड एनर्जी गोल्ड सूजी 390 ग्राम का लिया गया नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 अनुसार मानक स्तर होना प्रमाणित है, किन्तु एनर्जी गोल्ड सूजी के पैकेट पर विनिर्माता का पूरा पता नहीं होना तथा बैच संख्या अपठनीय/अस्पष्ट होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2011 का 2.2.2ः(6) एवं 2.3.1(2) का उल्लंघन होने से अभियोजनकर्ता द्वारा मिथ्याछाप होना प्रमाणित है तथा दिनांक 09.06.2023 में खाद्य पदार्थ पैक्ड साई भोग मैदा 500 ग्राम का लिया गया नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 अनुसार मानक स्तर होना प्रमाणित है, किन्तु पैक्ड साई भोग मैदा के पैकेट पर विनिर्माता का पूरा पता नहीं होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2011 का 2.2.2ः(6) के तहत मिथ्याछाप होना प्रमाणित है। आरोपी द्वारा संचालित फर्म का वैध लायसेंस पाया गया है। आरोपी द्वारा प्रकरण में क्षमा करने हेतु निवेदन किया गया है। तद्नुसार यह प्रमाणित है कि आरोपी आशीष अग्रवाल आत्मज वीरवर प्रसाद अग्रवाल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम-2011 की धारा-26(2)(पपद्ध का उल्लंघन किया गया है तथा लिए गए खाद्य पदार्थ का नमूना मिथ्याछाप स्तर होने के कारण इस अधिनियम की धारा-51, 52 के तहत दण्डनीय है। अतः आरोपी आशीष अग्रवाल पिता वीरवर प्रसाद अग्रवाल, मालिक मेसर्स महावीर ट्रेडिंग कंपनी, स्थान-डी.डी.एम. स्कूल रोड कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) को मिथ्याछाप खाद्य सामग्री पैक्ड एनर्जी गोल्ड सूजी एवं पैक्ड साई भोग मैदा का संग्रहण एवं विक्रय किये जाने का दोषी पाते हुए अधिनियम की धारा-51, 52 के तहत रूपये 10,000/-(रूपये दस हजार) मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में दीपक स्वीट्स एण्ड डेयरी से संलग्न नमूना परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 09.01.2024 में खाद्य पदार्थ कलाकंद का लिया गया नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 की धारा 3(1)(a) -(zx) @3(1)(a)-(zf) के प्रावधान अनुसार अवमानक स्तर होना प्रमाणित है। आरोपी द्वारा परीक्षण रिपोर्ट में अवमानक पाये जाने के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोपी द्वारा संचालित फर्म का वैध पंजीयन पाया गया है। आरोपी द्वारा प्रकरण में क्षमा करने हेतु निवेदन किया गया है। तद्नुसार यह प्रमाणित है कि आरोपी दीपक दुबे पिता रवि शंकर दुबे द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा-26(2)(पपद्ध का उल्लंघन किया गया है तथा लिए गए खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक/मिथ्याछाप स्तर होने के कारण इस अधिनियम की धारा-51, 52 के तहत दण्डनीय है।
अतः आरोपी दीपक दुबे आत्मज रवि शंकर दुबे, उम्र-30 वर्ष, मालिक फर्म मेसर्स दीपक स्वीट्स एण्ड डेयरी, स्थान-शॉप नं. 01, मुड़ापार, शॉपिंग काम्प्लेक्स कोरबा, जिला- कोरबा (छ.ग.) को अवमानक खाद्य सामग्री कलाकंद का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय किये जाने का दोषी पाते हुए अधिनियम की धारा-51, 52 के तहत रूपये 10,000/-(रूपये दस हजार) मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

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