
बिलासपुर, 08 जून 2026। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस बिलासपुर ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ दिया है। अत्याधुनिक कैमरों, एएनपीआर सिस्टम, स्पीड राडार गन और इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से शहर एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के तहत जनवरी से मई 2026 तक कुल 14,372 प्रकरण दर्ज कर वाहन चालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

यातायात पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। इसी को देखते हुए जिले में प्रतिदिन विशेष चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर इंटरसेप्टर और स्पीड राडार गन की मदद से कार्रवाई की जा रही है, वहीं शहर के भीतर आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के 550 से अधिक अत्याधुनिक कैमरे वाहनों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं।

5 माह में दर्ज हुए हजारों मामले
यातायात पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार—
- धारा 112/183 (तेज गति से वाहन चलाना) के तहत 4,809 प्रकरण
- धारा 184 (लापरवाही एवं खतरनाक वाहन चालन) के तहत 9,567 प्रकरण
- कुल 14,372 चालान प्रकरण दर्ज किए गए।
इन सभी मामलों में संबंधित वाहन चालकों को ऑनलाइन माध्यम से नोटिस भेजी गई है।
रील और स्टंटबाजी करने वालों पर भी कार्रवाई
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर स्टंट करना, रील बनाते हुए वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से बाइक या कार चलाना तथा अन्य लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना गंभीर अपराध माना जा रहा है। ऐसे मामलों को न्यायालय भेजकर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
लाइसेंस निलंबन की भी चेतावनी
यातायात पुलिस ने बताया कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उनके ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन एवं निरस्तीकरण के लिए परिवहन विभाग को प्रतिवेदन भेजे जा रहे हैं।
यातायात पुलिस की अपील
यातायात पुलिस बिलासपुर ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं और सड़क सुरक्षा नियमों का गंभीरता से पालन करें। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के साथ अन्य कानूनी धाराओं के तहत भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लिस की सख्ती, 5 माह में 14,372 चालकों को भेजी नोटिस
बिलासपुर, 08 जून 2026। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस बिलासपुर ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ दिया है। अत्याधुनिक कैमरों, एएनपीआर सिस्टम, स्पीड राडार गन और इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से शहर एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के तहत जनवरी से मई 2026 तक कुल 14,372 प्रकरण दर्ज कर वाहन चालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
यातायात पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। इसी को देखते हुए जिले में प्रतिदिन विशेष चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर इंटरसेप्टर और स्पीड राडार गन की मदद से कार्रवाई की जा रही है, वहीं शहर के भीतर आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के 550 से अधिक अत्याधुनिक कैमरे वाहनों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं।
5 माह में दर्ज हुए हजारों मामले
यातायात पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार—
- धारा 112/183 (तेज गति से वाहन चलाना) के तहत 4,809 प्रकरण
- धारा 184 (लापरवाही एवं खतरनाक वाहन चालन) के तहत 9,567 प्रकरण
- कुल 14,372 चालान प्रकरण दर्ज किए गए।
इन सभी मामलों में संबंधित वाहन चालकों को ऑनलाइन माध्यम से नोटिस भेजी गई है।
रील और स्टंटबाजी करने वालों पर भी कार्रवाई
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर स्टंट करना, रील बनाते हुए वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से बाइक या कार चलाना तथा अन्य लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना गंभीर अपराध माना जा रहा है। ऐसे मामलों को न्यायालय भेजकर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
लाइसेंस निलंबन की भी चेतावनी
यातायात पुलिस ने बताया कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उनके ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन एवं निरस्तीकरण के लिए परिवहन विभाग को प्रतिवेदन भेजे जा रहे हैं।
यातायात पुलिस की अपील
यातायात पुलिस बिलासपुर ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं और सड़क सुरक्षा नियमों का गंभीरता से पालन करें। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के साथ अन्य कानूनी धाराओं के तहत भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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