आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाकर दैहिक शोषण किया गया था
आरोपी के विरुद्ध थाना बिर्रा में धारा 363, 366 (क), 376 भादवि तथा धारा 4, 6 पॉक्सो के तहत मामला लंबित था
जांजगीर – चांपा। पीड़िता दिनांक 14.06.22 को रात्रि में खाना खा कर कमरे में सो गई थी। सुबह उसके परिजनों के द्वारा देखा तो घर पर नहीं थी। आसपास पता तलाश किए पता नहीं चला की रिपोर्ट पर दिनांक 15.06.22 को अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना बिर्रा में अपराध कमांक 88/22 धारा 363 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पता चला कि पीड़िता को आरोपी रमेश पटेल पिता हीरा लाल पटेल उम्र 20 वर्ष निवासी सिलादेही द्वारा बहला फुसला कर भगाकर जम्मू कश्मिर तरफ ले जाकर दैहिक शोषण किया था, की सूचना पर बिर्रा पुलिस द्वारा पूर्व में पीड़िता को जम्मू कश्मिर से बरामद किया जा चुका है। प्रकरण की विवेचना के दौरान धारा 366 (क), 376 भादवि तथा धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर विवेचना की गई।आरोपी रमेश पटेल साकिन सिलादेही थाना बिर्रा जो फरार था। विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में लगातार पता तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल एवम अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चांपा यदुमणि सिदार के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी रमेश पटेल को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 27.07.2024 को न्यायालय पेश उपरांत जिला जेल खोखरा जांजगीर दाखिल किया गया है।
उक्त कार्यवाही में उनि कृष्ण पाल सिंह थाना प्रभारी थाना बिर्रा, आर. रघुवीर यादव, आर. दीपक तिवारी, आर. सनोहर जगत का सराहनीय योगदान रहा।