
रायपुर। अपराध संबंधी मामलों में तैयार की जाने वाली मेडिको-लीगल एग्जामिनेशन (MLC) रिपोर्ट को लेकर संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ ने सभी शासकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य संस्थाओं को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश रायगढ़ जिले के एक न्यायालयीन प्रकरण में प्रस्तुत मुलाहिजा रिपोर्ट में आवश्यक चिकित्सकीय विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं होने के मामले के बाद जारी किए गए हैं।
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से 03 अगस्त 2026 को जारी पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि अपराध संबंधी प्रत्येक मेडिको-लीगल रिपोर्ट में उपलब्ध चिकित्सकीय तथ्यों एवं परीक्षण के आधार पर आवश्यक जानकारी स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से दर्ज की जाए।
चोट का समय, प्रकृति और स्थान बताना होगा
निर्देशों में कहा गया है कि MLC रिपोर्ट तैयार करते समय विशेष रूप से निम्न बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाए—
चोट लगने का अनुमानित समय (Age of Injury)
चोट का प्रकार, आकार, स्थान एवं रंग यानी Nature, Size, Site and Colour of Injury
उपलब्ध चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर चोट किस प्रकार की वस्तु—कुंद, धारदार अथवा अन्य—से कारित हो सकती है, इसका उल्लेख
प्रकरण के उचित परीक्षण एवं न्यायिक कार्यवाही में सहायक अन्य आवश्यक चिकित्सकीय निष्कर्ष
वैज्ञानिक और स्पष्ट रिपोर्ट तैयार करने पर जोर
स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि प्रत्येक मुलाहिजा रिपोर्ट वैज्ञानिक, तथ्यपरक, स्पष्ट एवं पूर्ण होनी चाहिए। रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य एवं विधिक प्रावधानों तथा प्रचलित चिकित्सा दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की जाए, ताकि न्यायालय में प्रस्तुत होने पर उसकी उपयोगिता एवं विश्वसनीयता बनी रहे।
विभाग ने अधीनस्थ सभी शासकीय चिकित्सालयों, स्वास्थ्य संस्थाओं तथा मेडिको-लीगल कार्य संपादित करने वाले चिकित्सकों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
यह आदेश रायगढ़ के सत्र न्यायालय से प्राप्त पत्र, प्रकरण क्रमांक SESSION TRIAL/22/2026 एवं CNR-CGRG010003612026, दिनांक 09 जुलाई 2026 के संदर्भ में जारी किया गया है।
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