उपभोक्ता अपने हितों व अधिकारों के प्रति रहे सजग : कलेक्टर

कलेक्ट्रेट में मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

कोरबा 15 मार्च 2024/विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर जिला व सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार साहू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में कलेक्टर अजीत वसंत, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शीतल निकुंज, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता, सदस्य सुश्री ममता दास,पंकज कुमार देवड़ा ,खाद्य अधिकारी आशीष चतुर्वेदी सहित नापतौल विभाग, चिकित्सा विभाग सहित जिला चेम्बर ऑफ कामर्स के सदस्य, जिला अधिवक्ता संघ, बैक एवं बीमा कंपनी के अधिकारी, स्कूल एवं कॉलेज के छात्र/छात्राएं एवं अन्य संस्था के सदस्य तथा आमजन उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि साहू कलेक्टर वसंत सहित अन्य अतिथियों द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया।


जिला व सत्र न्यायाधीश साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को उपभोक्ता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य उभोक्ताओं या ग्राहकों को उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। मौजूदा समय में उपभोक्ता को अधिकारों के प्रति सचेत व जागरूक होना आवश्यक है। जिससे वह अपने साथ धोखाधड़ी होने से बच सके एवं शोषण के प्रति कानूनी कदम उठा सकें। जिला न्यायधीश श्री साहू ने कहा कि हमारे देश में विधि का शासन है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आमनागरिक का सबसे बड़ा हथियार ज्ञान है। ज्ञान से आमजन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनेंगें। इस हेतु जमीनी स्तर तक उपभोक्ताओं के अधिकारों पर जागरूकता अभियान चलाने की नितांत आवश्यकता है। सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता और उनकी रक्षा की जाए। जिला न्यायाधीश ने कहा कि उपभोक्ता अपने साथ हुए शोषण एवं धोखा के विरुद्ध न्यायालय का द्वार खटखटा सकता है। उपभोक्ता फोरम में न्याय पाना बहुत ही सरल है, उपभोक्ता खुद ही लिखित में शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकता है।

कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए विधि द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत कानून बनाया गया है। सभी नागरिकों के पास उपभोक्ता के रूप में बहुत सारे अधिकार है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों से परिचित होना जरूरी है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ शोषण न हो। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता गतिविधियों में सुधार के लिए उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकते है। कार्यशाला में अतिथियों द्वारा उपस्थित आमजनों के शंका एवं प्रश्नों का समाधान भी किया गया।
गौरतलब है कि जागो ग्राहक जागो भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का मुख्य उद्देश्य अनुचित व्यवहार या बाजार शोषण से बचाव है । साथ ही ग्राहक को अपने अधिकारों और हितों के बारे में जानकारी देकर दैनिक जीवन में उनका उपयोग के प्रति जागरूक करना है।
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









































