कोरबा। गूंगी युवती से बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्नम कारावास की सजा से दंडित किया गया है।
ज्ञात हो कि थाना कुसमुण्डा के अंतर्गत अपराध कमांक 30/2023 में आरोपी प्रहलाद पटेल पिता स्व. सालिकराम पटेल उम्र 23 वर्ष निवासी बरमपुर को धारा 376 (2) (ठ) भादवि के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय श्रीमती मधु तिवारी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा द्वारा 10 वर्ष सश्रम करावास एवं 5000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा संजय जायसवाल द्वारा जानकारी दिया गया कि आरोपी प्रहलाद पटेल द्वारा दिनांक 29/01/2023 को शाम करीब 6 बजे पीडिता जो कि जन्म से गूंगी है, जो सिर्फ इशारे से बात करती है, को जबरन बाल पकड़कर अहिरन नदी के किनारे ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अजांम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने घर आकर अपने घर वालों को इशारे से अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। प्रार्थी की रिपोर्ट थाना कुसमुण्डा में दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा साक्षियों के साक्ष्य के दौरान आये तथ्यों के आधार पर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक संजय कुमार जायसवाल ने किया एवं प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त करते हुए प्रार्थी / पीड़ित गूंगी युवती को न्याय दिलाने का काम किया।
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