कोरबा/कोरिया। कोरबा जिले के शासकीय माध्यमिक शाला सिरमिना में पदस्थ शिक्षक व संकुल केंद्र समन्वयक के विरुध्द छेड़छाड़ के मामले में जुर्म दर्ज किया गया है।
जानकारी के मुताबिक पीड़िता कोरिया जिला के थाना बैकुण्ठपुर क्षेत्र अंतर्गत रहती है। वह घटना दिनांक 22 जनवरी 2025 को शाम 7:30 बजे अपने घर में थी। उसी समय बचरा पोड़ी निवासी सुनील खांडेकर आया और पूछा दादा कहां है, पीड़िता बोली नहीं है तभी सुनील खांडेकर अंदर घुसा और गलत नीयत से बोलने लगा कि तुम मेरे साथ पति-पत्नी जैसा संबंध बनाओ कहते हुये हाथ पकड़ कर अपने तरफ खींच लिया था। पीड़िता ने धक्का देकर खुद को छुड़ाया और मना करने पर गाली- गुप्तार करते हुये हाथ में रखे बाईक के चाभी से मारा। चाबी के हमले से पीड़िता के माथा में चोट लगा और खून निकलने लगा तब सुनील खांडेकर वहां से चला गया। इसके बाद पीड़िता ने अपने पति को फोन कर घटना के बारे में बताया। पति के घर आने उपरांत थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सुनील खांडेकर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(2), 74, 296, 115 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है।