Thursday, March 27, 2025

            आदतन अपराधी के विरूद्ध जिला बदर आदेश जारी

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            मनेंद्रगढ़/22 अप्रैल 2024/ आदतन अपराधी लक्की मिश्रा आत्मज संजय मिश्रा उम्र 26 वर्ष ग्राम सेमरा, थाना पोंडी, जिला एमसीबी को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने 02 माह 03 दिन की अवधि के लिए जिला बदर आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा (क) (ख) के तहत इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-10/2023 में पारित आदेश के अनुसार आपको यह आदेश दिया जाता है कि 12 अप्रैल 2024 को प्रातः 10ः00 से जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं इसके सीमावर्ती राजस्व जिला कोरिया, कोरबा, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, अनूपपुर, शहडोल, सीधी जिले के क्षेत्र में 12 अप्रैल 2024 से 15 जून 2024 तक कुल 02 माह 03 दिन की अवधि के लिए बाहर चले जाये और जब तक यह आदेश लागू रहेगा। बिना वैधानिक पूर्व अनुमति लिए आपको इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का पालन किया जाये, पालन न करने पर आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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