
जांजगीर-चांपा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए जांजगीर-चांपा में एक अनोखा फैसला सामने आया है। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर ने शराबी वाहन चालक को सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि सामुदायिक सेवा की सजा भी सुनाई है। बताया जा रहा है कि जिले में इस तरह की सजा का यह पहला मामला है।
जानकारी के अनुसार, यातायात पुलिस ने वाहन चालक गुरु गोविंद को 21 मई 2026 को दोबारा शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा था। आरोपी के खिलाफ मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किया गया और प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही 15 दिनों की सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी दिया। न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी 23 मई 2026 से प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर लोगों को शराब सेवन न करने और शराब पीकर वाहन न चलाने के लिए जागरूक करेगा।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सामुदायिक सेवा के दौरान आरोपी की नियमित उपस्थिति दर्ज की जाएगी और पूरी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर तत्काल न्यायालय को सूचना दी जाएगी।
गौरतलब है कि आरोपी पूर्व में भी शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया था, तब उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। बावजूद इसके दोबारा वही गलती दोहराने पर इस बार अदालत ने समाजोपयोगी सजा देकर कड़ा संदेश दिया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के नेतृत्व में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत की गई। जांजगीर-चांपा पुलिस लगातार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान और यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
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