72 घंटे के भीतर टोल फ्री न. 18002660700 अथवा 14447 पर करें शिकायत
मनेंद्रगढ़/20 मार्च 2024/ जिले में असामयिक वर्षा दर्ज की गयी है, जिससे फसल बीमा अंतर्गत गेहूं सिंचित, गेहूं आसिंचित, चना, अलसी एवं राई सरसों अधिसूचित फसलों को नुकसान होने की स्थिति निर्मित हुई है। जिन किसानों के द्वारा इन फसलों का बीमा कराया गया है, ऐसे बीमित किसान का फसल नुकसान होने पर बीमा के प्रावधान के तहत वे बीमित किसान अपने फसल नुकसान की सूचना बीमा कम्पनी के पास शिकायत के रूप में दर्ज करा सकते है। कृषि विभाग द्वारा किसान भाइयों से अनुरोध किया जाता है कि अपने फसल क्षति के संबंध में क्रिन्यावयक बीमा कम्पनी एच.डी.एफ.सी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को सीधे उनके टोल फ्री न. 18002660700 अथवा 14447 पर कॉल करके फसल नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर शिकायत के रूप में दर्ज करा सकते है। फसल क्षति की सूचना देते समय किसान भाई अपने साथ अपनी फसल सम्बंधी जानकारी, किसान आवेदन आई.डी., खाता नम्बर, आधार नम्बर, भूमि सम्बंधी विवरण तथा मोबाईल नम्बर का विवरण जरूर साथ में रखें।
कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के द्वारा कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं बीमा कम्पनी को संयुक्त दल गठित कर बेमौसम बारिश से हुई फसल क्षति का आकलन तत्काल प्रारम्भ करने के निर्देश दिए गए हैं। फसल क्षति की सूचना उपरांत बीमित किसानों में से प्रभावित किसानों को उनके फसल नुकसान आकलन के आधार पर प्रावधान अनुसार क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय की जायेगी। इसी प्रकार जिन किसानों ने फसल बीमा नहीं कराये हैं, वे सभी किसान अपने फसल क्षति की सूचना अपने ग्राम पटवारी की माध्यम से राजस्व विभाग को देते हुए आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा हेतु आवेदन कर सकते हैं।