Tuesday, October 22, 2024

      भोरिया जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी में, भोरिया वर्ग की भूमि खरीदी-बिक्री के लिए अनुमति अनिवार्य

      Must read

      कोरबा :- 30 जनवरी 2023,कलेक्टर संजीव झा ने कोरबा जिला अंतर्गत भोरिया जाति की भूमि का संव्यवहार एवं अंतरण किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। शासन द्वारा भोरिया जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। जिला अंतर्गत भोरिया जाति दर्ज मिशल बंदोबस्त या अधिकार अभिलेख होने पर उक्त भूमि के अंतरण के लिए अनुमति अनिवार्य होगी। कलेक्टर श्री झा ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत संव्यवहार एवं अंतरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश जिला पंजीयक कोरबा एवं उप पंजीयक कोरबा, कटघोरा, हरदीबाजार तथा पाली को दिए हैं।

          More articles

          - Advertisement -

              Latest article