जांजगीर चांपा। दिनांक 12.08.2024 को प्रार्थी ने थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 12.08.24 को स्कूल में छात्रो के बैग की चेकिंग के दौरान एक छात्र के बैग से पिस्तौल नुमा लोहे का एक हथियार मिला की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध क्र. 659/2024 धारा 25 आर्म्स एक्ट 3 (5) BNS का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।
विवेचना के दौरान विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को सादी वर्दी में उक्त पिस्तौल नुमा हथियार के संबध में पुछताछ कर कथन लिया गया जोस्वीकारोक्ति कथन में अपने पिता की आलमारी से लाना बताया बालक के द्वारा अपने स्कूल के अन्य छात्रो के द्वारा घर में पिस्तौल होना बताया था। जिसे अन्य बच्चो को दिखाने लाने बताया था। जिसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर बालक के परिजन लखनेश्वर उर्फ कल्लू कहरा एंव लालू कटकवार को पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया। आरोपीयों के द्वारा उक्त देशी पिस्तोैल हथियार को बोलबम बासुकीनाथ से खरीद कर लाना एंव उसके साथ एक तलवार भी लेकर आना मेमोरेण्डम कथन में बताये तथा उनके मेेमोरेण्डम कथन के आधार पर लालू के द्वारा अपने घर से एक तलवार को पेश करने पर बरामद किया गया है। आरोपी (1) लखनेश्वर उर्फ कल्लू कहरा पिता आनंद राम कहरा उम्र 45 वर्ष (2) लालू कटकवार पिता आनंदराम कटकवार उम्र 35 वर्ष दोनो निवासी केरा रोड जांजगीर लालू होटल थाना जांजगीर जिला जांजगीर चांपा द्वारा अपराध का घटित करना स्वीकार किये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 13.08.2024 न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। तथा बालक को पृथक से किशोर न्यायालय जांजगीर पेश किया गया जिसे बाल सम्पेक्षण गृह कोरबा भेजा गया। दोनों आरोपीगण लालू होटल जांजगीर के संचालक है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, उपनिरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रा, आरक्षक ईश्वरी राठौर, प्रवीण कुमार एवम थाना जांजगीर स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।