छत्तीसगढ़

नाबालिग बालिका को भगा ले जाने वाला युवक गिरफ्तार, कोतरारोड़ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में भेजा जेल

रायगढ़ । नाबालिग बालिका को बहला- फुसलाकर भगा ले जाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोतरारोड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा।

7 जनवरी को लैलूंगा थानाक्षेत्र निवासी व्यक्ति ने कोतरारोड़ थाने में अपनी नाबालिग बेटी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत में बताया गया कि 2 जनवरी को बालिका अपने रिश्तेदार के साथ कोसमनारा मंदिर दर्शन के लिए गई थी और उसके बाद बिना किसी को बताए गायब हो गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 11/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान बालिका के चंद्रशेखर यादव (22 वर्ष), निवासी छुहीपाली, थाना जुटमिल, रायगढ़, के साथ मित्रता होने की जानकारी मिली। कोतरारोड़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के घर पर दबिश दी, जहां गुमशुदा बालिका को बरामद किया गया। महिला अधिकारी द्वारा बयान दर्ज करने पर बालिका ने बताया कि चंद्रशेखर यादव ने शादी का झांसा देकर उसे मोटरसाइकिल पर भगाया और शारीरिक संबंध बनाए।

पुलिस ने बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया और मामले में धारा 65(1), 87 बीएनएस और 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा। इसके बाद आरोपी चंद्रशेखर यादव को हिरासत में लिया गया। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त काले-नीले रंग की मोटरसाइकिल (CG 13 AR 0986) को भी जब्त कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस अधीक्षक  दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी आकाश मरकाम के मार्गदर्शन व डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह के सतत पर्यवेक्षण में आरोपी को पकड़ने और मामले को सुलझाने में निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, उप निरीक्षक जे. एक्का, कुसुम कैवर्त, सहायक उप निरीक्षक देव प्रसाद चौहान, आरक्षक चंद्रेश पांडेय, राकेश नायक और महिला आरक्षक श्यामा सिदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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