अमरैया पारा-मुड़ापार और राताखार बाईपास में कार्रवाई, यातायात बाधित करने पर BNS की धारा 285 के तहत मामला दर्ज
कोरबा। त्योहारों के सीजन में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी से बचाने के लिए कोरबा पुलिस ने सड़क पर बेतरतीब तरीके से ट्रेलर खड़े करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बीते 15 और 16 अक्टूबर को पुलिस ने अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 7 ट्रेलर वाहनों को जब्त कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, चौकी मानिकपुर की टीम ने अमरैया पारा-मुड़ापार बाईपास रोड पर तथा थाना कोतवाली पुलिस ने राताखार बाईपास क्षेत्र में कार्रवाई की। सड़क पर ट्रेलर खड़े कर आम आवागमन में बाधा उत्पन्न करने और यातायात व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप में संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
इन 7 ट्रेलर वाहनों को किया गया जब्त
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान CG 12 BG 7284, CG 12 AU 7204, CG 12 BG 7282, CG 12 AU 2488, CG 12 BH 1674, CG 12 BJ 0640 और CG 12 BG 7113 नंबर के ट्रेलर वाहनों को जब्त किया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बलि राम कोर्राम (23), निवासी रामपुर, थाना पसान; रामप्रवेश पासवान (41), निवासी खरौदी, थाना कोन, जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश); गुलाब सिंह गोंड (26), निवासी लालपुर, थाना बांगो; पहलाद यादव (44), निवासी लाटागांव मैहर, थाना बघेरा, जिला मैहर (मध्य प्रदेश); रघुनाथ सिंह (27), निवासी गनियारीकला, थाना धुरकी, जिला गढ़वा (झारखंड); गीता प्रसाद यादव (27) और राजकुमार विश्वकर्मा (22), दोनों निवासी माचा डोली, थाना बांगो, जिला कोरबा शामिल हैं।
यातायात बाधित करने वालों को पुलिस की चेतावनी
कोरबा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षित आवागमन सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़क पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़े कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें और सड़क पर अवरोध उत्पन्न करने से बचें।
कोरबा पुलिस का संदेश: सजग कोरबा, सतर्क कोरबा।





