
कोरबा,दर्री। आमजन को भारत के नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देने के उद्देश्य से कोरबा पुलिस पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दर्री थाना प्रभारी निरीक्षक तेज कुमार यादव द्वारा थाना में आए हुए नागरिकों को पंपलेट वितरित कर भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 के संबंध में जानकारी दी गई।
वितरित किए गए पंपलेट में बताया गया है कि अंग्रेजों के समय के इंडियन पीनल कोड (IPC) 1860, सीआरपीसी (CrPC) 1898 तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह अब क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किए गए हैं।
पंपलेट में नए कानूनों की प्रमुख विशेषताओं को भी सरल भाषा में समझाया गया है। इसमें पीड़ितों के अधिकारों को केंद्र में रखते हुए शिकायत दर्ज कराने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, नुकसान की भरपाई का अधिकार तथा जीरो एफआईआर जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई है। साथ ही प्रकरण की जांच की प्रगति की जानकारी 90 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने तथा पीड़ित को एफआईआर, गवाहों के बयान एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं देने के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
कोरबा पुलिस का कहना है कि नए कानूनों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं पीड़ित-केंद्रित बनाना है। जागरूकता अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक इन महत्वपूर्ण कानूनी बदलावों की जानकारी पहुंचाई जा रही है, ताकि नागरिक अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं से भली-भांति परिचित हो सकें।
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