पाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मुख्य आरोपी को जेल भेजा गया; दोनों विधि से संघर्षरत बालकों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया
कोरबा। जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमनीमूड़ा में विवाद के दौरान ईंट से हमला कर कुसाल सिंह कंवर की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नारायण सिंह पोर्ते (44 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल वारंट जारी होने के बाद उसे उपजेल कटघोरा दाखिल कराया गया। वहीं, मामले में शामिल उसके दो विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।
विवाद के बाद ईंट से किया हमला
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर 2026 को शाम लगभग 6 से 7 बजे के बीच मृतक कुसाल सिंह कंवर का आरोपी नारायण सिंह पोर्ते और उसके दो बेटों के साथ विवाद हुआ। इस दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर ईंट से मारपीट करते हुए कुसाल सिंह के सिर और कनपटी पर गंभीर चोट पहुंचाई।
घटना के बाद घायल कुसाल सिंह कंवर को 108 एंबुलेंस की सहायता से उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पाली लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा
मामले में पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के दिशा-निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा नीतीश ठाकुर के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कटघोरा विजय सिंह राजपूत और थाना प्रभारी पाली के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर मुख्य आरोपी नारायण सिंह पोर्ते, निवासी ग्राम जमनीमूड़ा, को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी। इसके बाद उसे विधिसम्मत कार्रवाई पूरी कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय, पाली के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने पर आरोपी को उपजेल कटघोरा भेज दिया गया।
दोनों बालकों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा
पुलिस के अनुसार, प्रकरण में शामिल दो विधि से संघर्षरत बालकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को किशोर न्याय बोर्ड, कोरबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया।
इस मामले में थाना पाली में अपराध क्रमांक 410/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) एवं 3(5) के अंतर्गत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।





