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24 जून को जिले की ग्राम पंचायतों में आयोजित हुई विशेष ग्राम सभा

आवास प्लस 2.0 की सूची का हुआ सार्वजनिक वाचन एवं अनुमोदन

सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान की दी गई जानकारी

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम एवं रोजगार संबंधी प्रावधानों से ग्रामीण हुए अवगत

कोरबा, 24 जून 2026/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार जिले की ग्राम पंचायतों में बुधवार 24 जून 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से तैयार हितग्राहियों की सूची का सत्यापन एवं अनुमोदन किया गया। पारदर्शिता एवं जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पात्र एवं प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक वाचन भी किया गया।

ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत तैयार की गई सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीणों के समक्ष पढ़कर सुनाई गई। दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची को अंतिम रूप देकर आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा।

ग्राम सभाओं में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी “सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान” की विस्तृत जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। बताया गया कि यह अभियान ग्रामीण परिवारों तक विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से 31 व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके तहत पात्र हितग्राहियों की पहचान, सर्वेक्षण, शिविरों का आयोजन तथा योजनाओं के संतृप्तिकरण की कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य सेवा वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाना है।

बैठक में ग्राम पंचायतों के आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया गया। साथ ही पूर्व में पारित प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए पंचायत परिसंपत्तियों के रखरखाव, स्थानीय आवश्यकताओं तथा आगामी विकास कार्यों की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गई।

ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों को विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के उद्देश्यों एवं प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने, समयबद्ध मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ता तथा आजीविका संवर्धन संबंधी विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई 2026 से जिले में प्रभावशील हो जाएगा।

ग्राम सभा में स्थानीय विकास योजनाओं के निर्माण, श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा ग्राम स्तर पर जनभागीदारी को और अधिक सशक्त बनाने के विषय पर भी विचार-विमर्श किया गया।

ग्राम सभा में सरपंच, पंच, सचिव, जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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