कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जीएसटी-टीडीएस के संबंध में ऑनलाईन प्रशिक्षण
जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की ऑनलाइन प्रशिक्षण
एमसीबी/21 मई 2024/ राज्य जीएसटी विभाग द्वारा केन्द्रीय माल व सेवा कर अधिनियम-2017 एवं छत्तीसगढ़ माल व सेवा कर अधिनियम-2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाली सामग्री खरीदी, सेवा प्राप्ति पर प्रदायकर्ताओं को तथा ठेकेदारों को भुगतान किये जाने वाले भुगतान के स्त्रोत पर कर की कटौती (जीएसटी- टीडीएस) के संबंध में ऑनलाईन प्रशिक्षण जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के समस्त डी.डी.ओ. हेतु 22 मई 2024 को समय सायं 03ः30 बजे से 4ः00 बजे तक कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में ऑनलाइन गूगल मीट द्वारा आयोजित किया जाना है। अतः जिले के अंतर्गत समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने संबंधित कर्मचारी सहित कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नियत समय सीमा में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
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