Sunday, April 20, 2025

        मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेज मान्य

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          मनेंद्रगढ़/10 अप्रैल 2024/ आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दिया गया है। मतदाता किसी कारणवश पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
          मतदाता को अपनी पहचान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटो मतदाता पर्ची व आधार कार्ड दिखाने होंगे।

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