
रायगढ़। जिले के पुसौर थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस भारी ट्रेलर चला रहे आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर की गई, जिन्होंने गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर हुआ था दर्दनाक हादसा
18 मई 2026 की रात लगभग 8:30 बजे रायगढ़-सारंगढ़ नेशनल हाईवे स्थित मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG13AX-0825 और बॉक्स ट्रेलर क्रमांक OD16D-8336 के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में छोटा हाथी चालक दशरथ साहू निवासी ग्राम रूचिदा की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक के बड़े भाई नेहरू लाल साहू ने पुलिस को बताया कि दशरथ साहू रोज की तरह पटेलपाली स्थित टाइल्स दुकान से काम खत्म कर घर लौट रहा था। इसी दौरान चंद्रपुर की ओर से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे ट्रेलर ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छोटा हाथी वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
जांच में बड़ा खुलासा
ट्रेलर चालक के पास नहीं था लाइसेंस
मामले की जांच के दौरान पुसौर पुलिस ने घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान, वाहन परीक्षण और वाहन स्वामी से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि ट्रेलर चालक इमरान खान निवासी नवादा (बिहार) बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के भारी मालवाहक ट्रेलर चला रहा था।
पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने पर आरोपी ने लिखित में स्वीकार किया कि उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपी बिना प्रशिक्षण और बिना वैधानिक अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहन चला रहा था, जिससे किसी की जान जाने की संभावना का उसे पूर्ण ज्ञान था।
धारा बदली, अब मानव वध का मामला
प्रारंभ में पुसौर थाना में धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया था, लेकिन विवेचना के दौरान घटना की गंभीरता, तेज रफ्तार, गैरकानूनी ड्राइविंग और लापरवाही को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण में धारा 105 बीएनएस (मानव वध) जोड़ दी।
आरोपी इमरान खान को 20 मई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। घटना में प्रयुक्त बॉक्स ट्रेलर वाहन को भी पुलिस ने जप्त कर लिया है।
इन अधिकारियों की रही अहम भूमिका
पूरे मामले की विवेचना और कार्रवाई में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर एवं पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश
“बिना लाइसेंस और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में दोषी चालकों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस आगे भी कठोरतम कानूनी कार्रवाई करती रहेगी।
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