जांजगीर-चांपा 17 नवम्बर 2025/ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क राछाभांठा से बरबसपुर विकासखण्ड नवागढ़ में भारी वाहनों के आवागमन होने से सड़क क्षतिग्रस्त हो रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे ने जनसुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टिकोण से केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम राछाभांठा से बरबसपुर विकासखण्ड नवागढ़ में भारी मालयान वाहनों के आवागमन को 15 नवम्बर 2025 से 25 नवम्बर 2025 तक प्रतिबंधित किया है।
ग्राम राछाभांठा से बरबसपुर तक भारी मालयान वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध

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