
आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में तीनों आरोपी जेल भेजे गए, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई

कोरबा। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला की आत्महत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान सामने आए सुसाइड नोट, आत्महत्या से पूर्व बहनों को भेजे गए वीडियो और परिजनों के बयानों ने कथित प्रताड़ना की परतें खोल दी हैं। मामले में पुलिस ने मृतिका की बहू सहित उसके माता-पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया।
पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 27 अगस्त 2026 को लक्ष्मी बाई मानिकपुरी ने अपने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद थाना कोतवाली में मर्ग क्रमांक 66/2026 कायम कर जांच शुरू की गई।
दीवार पर मिला सुसाइड नोट
मर्ग जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल की दीवार पर मृतिका द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट मिला। इसमें मृतिका ने अपनी बहू पूर्णिमा और उसके मायके पक्ष के लोगों द्वारा परेशान किए जाने को आत्महत्या का कारण बताया था। पुलिस ने लेख की जांच कर इसकी पुष्टि की कि दीवार पर लिखा गया लेख मृतिका का ही था।
जांच में यह भी सामने आया कि आत्महत्या से पहले मृतिका ने अपनी बहनों को वीडियो बनाकर भेजा था। पुलिस ने उक्त वीडियो को विधिवत जब्त कर पंचनामा तैयार किया। इसके अलावा मृतिका की बहनों, परिजनों और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए।
घर से निकालने का बनाया जाता था दबाव
पुलिस जांच और परिजनों के कथनों के मुताबिक, मृतिका के पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद उसने दूसरी शादी की थी और वर्तमान पति तथा उसके पूर्व के बच्चों के साथ रह रही थी। पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर घर में आए दिन विवाद होने की बात भी जांच में सामने आई।
परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतिका की बहू पूर्णिमा और उसके मायके पक्ष के लोग कथित तौर पर घर आकर उसे घर से बाहर निकालने का दबाव बनाते थे। इससे मृतिका मानसिक रूप से काफी परेशान रहती थी। परिजनों के अनुसार, वह पूर्व में भी इन विवादों और कथित प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास कर चुकी थी।
सुसाइड नोट, वीडियो और बयानों के आधार पर FIR
पुलिस ने सुसाइड नोट, आत्महत्या से पहले भेजे गए वीडियो, परिजनों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 724/2026, धारा 108 एवं 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
बहू और उसके माता-पिता गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया
1. पूर्णिमा महंत, पति संजय दास, उम्र 24 वर्ष, निवासी लक्ष्मण तालाब, कोरबा।
2. सुमेरन बाई, पति मिलनदास महंत, उम्र 45 वर्ष, निवासी सोहागपुर, थाना उरगा, जिला कोरबा।
3. मिलन दास, पिता सोनदास, उम्र 55 वर्ष, निवासी सोहागपुर, थाना उरगा, जिला कोरबा। तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया।
पुलिस के मुताबिक मामले की विवेचना अभी जारी है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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