नए कानून के बारे में उनको बताया गया
कोरबा। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से.) के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर नया बस स्टैंड में बस चालको एवं ट्रांसपोर्टरों का मीटिंग लेकर नए कानून के बारे में बताया गया। चालकों में जो भ्रम की स्थिति थी उनको नए कानून में क्या-क्या प्रावधान है उसके बारे में पुलिस अधीक्षक श्री शुक्ला द्वारा बताया गया और उनको इसके बारे में जागरूक किया गया।
एसपी ने की अपील अफवाहों से बचें
आगामी नये कानून में धारा 106(2) – अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये। और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दें, तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है।लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते हैं, उनके ऊपर ये धारा लागू ही नहीं होगी ।
कोरबा पुलिस द्वारा आईओसीएल डिपो गोपालपुर से पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ राज्य के अन्य ज़िले के पेट्रोल पंपों में डीज़ल ,पेट्रोल ,रसोई गैस भेजवाई जा रही है ।