छत्तीसगढ़

10 अनिवार्य सेवाओं के कर्मी डाकमत पत्र के माध्यम से कर सकेंगे मतदान

मनेंद्रगढ़/05 अप्रैल 2024/ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 सेवाओं को “ अनिवार्य सेवाओं“ के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, ऐसे मीडिया कर्मी जिन्हें प्राधिकार पत्र जारी होगा, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित तथा भारतीय खाद्य निगम को शामिल किया गया है। अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किये जाने वाले इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी जो कि अपने शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे कर्मियों को प्रारूप 12 घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा निर्वाचन 3 चरणों में होना है। प्रथम चरण की अधिसूचना 20 मार्च 2024 और द्वितीय चरण की अधिसूचना 28 अप्रैल 2024 को हो चुकी है तथा प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि भी समाप्त हो चुकी है। तृतीय चरण की अधिसूचना 12 अप्रैल 2024 होनी है, जिसके तहत प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 नियत किया गया है। जिसमें सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चाम्पा, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। प्रारूप 12घ में आवेदन के दौरान संबंधित कर्मचारी का मोबाईल नं.. वोटर आईडी नं. एवं निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना अनिवार्य होगा। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी का अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है। जिसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। प्रारूप 12 घ के भाग 2 को संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा। आवेदन के साथ कर्मचारी का वोटर आईडी कार्ड का छायाप्रति भी संलग्न करना आवश्यक है। नियत तिथि तक प्राप्त होने वाले सभी पात्र आवेदनों के आधार पर जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर इनका डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान, मतदान दिवस के पूर्व ही करवाया जायेगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये तीन दिन लगातार प्रातः 09 से 05 बजे तक संचालित किया जायेगा। वे सभी कर्मचारी जो प्रारूप 12 घ में आवेदन करेंगे एवं पात्र पाये जायेंगे वे केवल डाक मतपत्र के माध्यम से पोस्टल वोटिंग सेंटर में ही मतदान कर सकेंगे। उन्हें किसी भी परिस्थिति में मतदान दिवस पर मतदान केंद्र पर वोटिंग की पात्रता नहीं होगी। अतः जो भी व्यक्ति प्रारूप 12 घ में आवेदन करें, उन्हें जिले में स्थापित पोस्टल वोटिंग सेंटर पर ही मतदान की व्यवस्था से अवगत कराया जावे। पोस्टल वोटिंग सेंटर में मतदान हेतु नहीं जा सकने पर वे अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो जावेंगे। उन्हें मतदान केंद्र पर मतदान दिवस को अपना मत दर्ज करने की पात्रता नहीं होगी। इसलिए जो व्यक्ति मतदान दिवस को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट डालने हेतु सक्षम होंगे उनसे प्रारूप 12 घ नहीं भरवाये जायें।

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