
रायगढ़, 23 जुलाई। रायगढ़ जिले के चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के ग्राम नवापाली में जनवरी 2024 में हुए चर्चित हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी हरिलाल खड़िया (30) को हत्या का दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद और अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही मृतक के परिजनों को ₹1 लाख की क्षतिपूर्ति दिए जाने की भी अनुशंसा की गई है।
पुलिस के अनुसार, 28 जनवरी 2024 को ग्राम नवापाली में जमीन समतलीकरण के दौरान विवाद हो गया था। इसी विवाद में आरोपी हरिलाल खड़िया ने विशाल सिंह ठाकुर पर कुल्हाड़ी से सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी थी।
घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। तत्कालीन थाना प्रभारी एवं विवेचना अधिकारी निरीक्षक प्रशांत राव आहेर के नेतृत्व में पुलिस ने घटनास्थल से खून से सनी सामग्री, मोटरसाइकिल और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए। अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े बरामद किए गए। एफएसएल रिपोर्ट सहित वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्यों ने मामले को मजबूत बनाया।
मामले में अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों के बयान और मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
रायगढ़ पुलिस ने कहा कि सशक्त विवेचना और प्रभावी अभियोजन के कारण पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। न्यायालय ने छत्तीसगढ़ शासन की पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत मृतक के परिजनों को ₹1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी अनुशंसा की है।
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