कोरबा 20 मार्च 205/ एक दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 19.03.2025 को प्रकाशित खबर“ अंगूठा लगवा कर दो माह से नहीं दिया जा रहा राशन, गामीण परेशान“ की जांच खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी पाली द्वारा दिनांक 19.03.2025 को ग्राम पंचायत बनबांधा के सरपंच सतकुंवर मरकाम, उपसरपंच अजय कुमार, पंच तथा ग्रामवासियों की उपस्थिति में की गई। सहायक खाद्य अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार विकासखंड पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत बनबांधा के शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी 552004081 का संचालन सरस्वती महिला स्व सहायता समूह बनबांधा के द्वारा किया जा रहा है। जांच समय मौके पर उपस्थित 59 राशनकार्ड हितग्राहियों द्वारा अपने स्वैच्छिक कथन बताया कि उचित मूल्य दुकान संचालक संस्था द्वारा माह फरवरी 2025 व मार्च 2025 में अंगूठा लगवा लिया गया है परन्तु खाद्यान्न सामग्री नहीं दिया गया है । जांच समय उचित मूल्य दुकान बनबांधा आईडी क्रमांक 552004081 का भौतिक जांच में चावल 32.84 क्विंटल सत्यापन सहायक खाद्य अधिकारी पाली द्वारा किए जाने पर दुकान में कमी पाई गई तथा शक्कर – 0.88 क्विंटल व चना- 1.80 क्विंटल अधिक पाई गई। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत बनबांधा के उचित मूल्य दुकान संचालक संस्था सरस्वती महिला स्व सहायता समूह बनबांधा के सदस्यों द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किया गया है। उचित मूल्य दुकान संचालक संस्था द्वारा फरवरी 2025 / मार्च 2025 में ई-पॉस मशीन में हितग्राहियों से अंगूठा लगवा कर खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है। उचित मूल्य दुकान संचालक संस्था का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत शास्ति योग्य पाए जाने के कारण प्रकरण निर्मित करते हुए जांच प्रतिवेदन सहपत्रों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गई है। प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली में प्रचलित है
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