Monday, January 20, 2025

        ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

        Must read

        सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक किये जा सकेंगे उपयोग
        .
        कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

        जांजगीर-चांपा 17 मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आकाश छिकारा ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के तहत रात्रि 10 से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाया जाना अथवा चलवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्वाचन की समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

        अनुमति प्रदान करने हेतु संपूर्ण जिले के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।

              More articles

              - Advertisement -

                    Latest article