Thursday, February 6, 2025

          जिले में इन तिथियों को शुष्क दिवस घोषित

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          एमसीबी।  जिले में नगरपालिका तथा त्रिस्तरीय निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी कर जिले में निम्नानुसार अवधि में “शुष्क अवधि/शुष्क दिवस“ घोषित किया है। नगरपालिका एवं नगरपंचायत निर्वाचन मतदान दिवस 11 फरवरी 2025 को जिले के समस्त मदिरा दुकान (विमदु केल्हारी को छोड़कर) तथा 4-क अनुज्ञप्ति परिसर 9 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक, नगरपालिका एवं नगरपंचायत निर्वाचन का मतगणना, मतगणना दिवस 15 फरवरी 2025 जिले के समस्त मदिरा दुकान (विमदु केल्हारी को छोड़कर) तथा 4-क अनुज्ञप्ति परिसर 15 फरवरी 2025 को सम्पूर्ण दिवस, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रथम चरण, मतदान दिवस 17 फरवरी 2025 को कोई मदिरा दुकान प्रभावित नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन द्वितीय चरण, मतदान दिवस 20 फरवरी 2025 को देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान मनेंद्रगढ़ तथा पोड़ीकालरी एवं विदेशी मदिरा दुकान केल्हारी, पोड़ीकालरी तथा मनेंद्रगढ़ एवं 4-क अनुज्ञप्ति परिसर, 18 फरवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन तृतीय चरण, मतदान दिवस 23 फरवरी 2025 को विदेशी मदिरा दुकान जनकपुर 21 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
          जिले में घोषित “शुष्क अवधि/शुष्क दिवस“ में प्रतिबंधित क्षेत्रों में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेंट, क्लब, अहाता, एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान को किसी भी व्यक्ति को चाहे वह जो भी हो, मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैर मालिकाना क्लबों, स्टार होटलों, रेस्टोरेंट आदि और किसी अन्य होटलों एवं ऐसे होटलों जिनके द्वारा विहित लाइसेंस प्राप्त कर संचालित हो, उनको भी उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क अवधि/शुष्क दिवस“ में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर आबकारी नियमों के तहत सख्ती से रोक लगाई जाए और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जाये। आदेश का कड़ाई से पालन किया जाये।

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