Tuesday, October 22, 2024

      बाल श्रम मुक्त कराने के लिए जिले में गठित टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण एवं रेस्क्यू अभियान चलाया जायेगा

      Must read

      गरियाबंद 01 जून 2024/ जिले में संचालित समस्त प्रतिष्ठानों, निर्माण कार्य स्थल, होटल/ ढ़ाबा, पेट्रोल पम्प, उद्योग, कारखाने, ईंट भट्टा एवं विभिन्न वाणिज्यिक स्थापनाओं पर बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधित अधिनियम 2016 के अन्तर्गत माह जून 2024 में बाल श्रम के रोकथाम कराये जाने एवं संलिप्त बाल श्रम मुक्त कराए जाने जिला में गठित टॉस्क फोर्स द्वारा निरीक्षण एवं रेस्क्यू अभियान चलाया जायेगा। श्रम पदाधिकारी श्री ऐलन मिंज ने बताया कि टॉस्क फोर्स रेस्क्यू अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, चाईल्ड लाईन (1098) के अधिकारी/कर्मचारी शामिल रहेंगे। उल्लेखनीय है कि बाल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम, बच्चों से कार्य लेना अपराध की श्रेणी में आता है। इस अभियान के माध्यम से बालकों / बच्चों को कम उम्र में श्रम न कराए जाने एवं बालकों के आवश्यक सामाजिक दृष्टिकोण एवं सर्वागिण विकास को बढ़ावा दिया जाना है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि बाल श्रम को रोकने के लिए सहयोग करे।

          More articles

          - Advertisement -

              Latest article