Saturday, May 31, 2025

        आरबीसी 6-4 के तहत् 8 पीड़ित परिवार के लोगों को 25 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

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          एमसीबी/14 मई 2024/ छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग महानदी भवन रायपुर के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान 01 दिसम्बर 2022 में निहित प्रावधान अनुसार राजस्व परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-5 के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत निम्नानुसार आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया जाता है। दुर्घटना में मृत्य परिवारों को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने बताया कि सर्प दंश के कारण, तालाब व कुआं में डूबन के कारण, आकाशीय बिजली गिरने के कारण एवं प्राकृतिक आपदा कारणों से मृत्य परिवारों के लिए छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
          इसी के तहत जिले में आकाशीय बिजली (गाज) गिरने से मृतक आशीष आत्मज जयपाल के वारिस ज्योति जाति उरांव निवासी सोनवर्षा तहसील मनेन्द्रगढ़ को स्वीकृति 4 लाख रूपये, तालाब के पानी में डूबने से मृतिका मनीषा आत्मज बिजेंद्र के वारिस बिजेंद्र जाति अगरिया निवासी ग्राम दुग्गी तहसील खड़गवां को स्वकृति 1 लाख रूपये, तालाब के पानी में डूबने से मृतक गंभीर आत्मज शिव नारायण के वारिस श्रीमती शांति बाई निवासी ग्राम छोटेकलुआ बदरहिया पारा तहसील खड़गवां को स्वीकृति 4 लाख रूपये, कुंआ के पानी में डूबने से मृतक लक्ष्मण यादव आत्मज अमर साय यादव के वारिस सूरज जाति अहीर निवासी ग्राम तेंदूडांड तहसील मनेन्द्रगढ़ को स्वीकृति 2 लाख रूपये एवं कु. रोशनी जाति अहीर निवासी ग्राम तेंदूडांड तहसील मनेन्द्रगढ़ को स्वीकृति 2 लाख रूपये कुल 04 लाख रूपये, तालाब के पानी में डूबने से मृतिका कु. कोमल सिंह आत्मज जियालाल के वारिस राजबाई जाति गोंड़ निवासी ग्राम जैती तहसील भरतपुर को स्वीकृति 04 लाख रूपये, हसदेव नदी के पानी में डूबने से मृतक सुलेमान तिग्गा आत्मज नंदल तिग्गा के वारिस दिव्य किरण तिग्गा निवासी वार्ड नं० 15 आमखेरवा तहसील मनेन्द्रगढ़ को स्वकृति 04 लाख रूपये तथा कुंआ के पानी में डूबने से मृतिका सुमित्रा बाई आत्मज मान सिंह के वारिस मान सिंह निवासी जाति गोंड़ ग्राम हथवारी तहसील भरतपुर को 04 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई हैं ।
          उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकलनीय होगा।

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