छत्तीसगढ़

लोकसभा आम निर्वाचन 2024: जिले में धारा-144 लागू

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आकाश छिकारा ने जारी किया आदेश

जांजगीर-चांपा 17 मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 की 16 मार्च 2024 को घोषणा किये जाने से आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। जिसके अनुसार जिले में लोक सभा निर्वाचन हेतु मतदान 7 मई 2024 एवं मतगणना 4 जून को नियत है। लोकसभा निर्वाचन 2024 संबंधी कार्यवाही पूर्णरूपेण शांतिपूर्वक एवं मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग बिना किसी डर, भय एवं दबाव के निर्भीकतापूर्वक करने के लिए जिला जांजगीर-चाम्पा के ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र में कानून व्यवस्था बना रखने का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का है।
लोकसभा निर्वाचन के अवसर पर चुनाव सामग्री मतदान दलों एवं चुनाव में भाग लेने वालों की सुरक्षा तथा मतदाताओं को बिना डर भय के निर्भीक अपने मत का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक है। ताकि निर्वाचन में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भयतापूर्वक कर सके। यदि लोकसभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं किया गया तो लोकशांति एवं सुरक्षा को गम्भीर खतरा हो सकता है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आकाश छिकारा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के तहत 16 मार्च 2024 से अगले दो माह तक की अवधि के लिए किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डण्डा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सडक, रास्ता, सार्वजनिक सभा एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा व सशस्त्र जुलूस भी नहीं निकाला जावेगा। इसके साथ ही जिला कार्यालय परिसर, जिले के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 33 अकलतरा, 34 जांजगीर-चाम्पा, 38 पामगढ़ (अजा) 35 सक्ती (आंशिक), 37 जैजैपुर (आंशिक) एवं उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी में तैनात सी.आर.पी.एफ., एस.ए.एफ., सशस्त्र बटालियन एवं अन्य सशस्त्र सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अथवा राजनीतिक, गैर राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी, डण्डा, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा और न ही चलने के लिए किसी को भी प्रेरित किया जावेगा। किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस सभा अथवा रैली का प्रदर्शन जिला दण्डाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जावेगा। यह अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं 16 मार्च 2024 से अगले दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

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