छत्तीसगढ़

स्कूली विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को किया गया सरल

ग्राम सभा, नगर पंचयत, नगर पालिका, नगर निगम की सामान्य सभा द्वारा आवेदक की जाति के सम्बन्ध में पारित संकल्प को साक्ष्य के रूप में मान्य

जांजगीर-चांपा 18 नवम्बर 2024/ स्कूली छात्र, छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया है कि जहाँ जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध न हो तो वहां पर ग्राम सभा, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम की सामान्य सभा द्वारा आवेदक की जाति के सम्बन्ध में पारित संकल्प को साक्ष्य के रूप में मान्य कर उसके आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जाति प्रमाण प्रत्र जारी किये जाए। जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध न हो तो ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प को आधार माना जाए। इस संबंध में 22 नवम्बर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने के निर्देश कलेक्टर आकाश छिकारा ने जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए है।
उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 3 (ड.) (ग्यारह) तथा विभाग के निर्देश क्रमांक एफ 13-22/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 24.09.2013 की कंडिका-2.1 (5) (ट) में यह प्रावधान स्पष्ट है कि, जहाँ जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध न हो तो ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प। स्कूली छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देशित कि जहाँ जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध न हो तो ग्राम सभा/नगर पंचयत/नगर पालिका/नगर निगम की सामान्य सभा द्वारा आवेदक की जाति के सम्बन्ध में पारित संकल्प को साक्ष्य के रूप में मान्य कर उसके आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जाति प्रमाण प्रत्र जारी किये जाए। आयोजित ग्राम सभाओं से उपरोक्त विभागो के विकास खण्ड स्तर के मैदानी कर्मचारी, क्षेत्रीय कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने कहा है।

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